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CRIME: किशोरी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

Gurugram गुरुग्राम: पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यहां की एक स्थानीय अदालत ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने राम कृपाल पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, घटना 6 दिसंबर, 2021 को हुई, जब उन्हें बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली कि एक व्यक्ति ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।




