NMDC को नोटिस भेज वन विभाग ने पूछा; क्यों न रद्द कर दी जाए आपकी अनुमति

दंतेवाड़ा जिला के बैलाडिला की डिपोजिट नंबर 13 खदान के आबंटन के लिए की गई ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब वन विभाग ने  एनएमडीसी (NMDC) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में वन विभाग ने एनएमडीसी (NMDC) को 7 दिन का समय देते हुए पूछा है कि क्यों न प्रदान की गई अनुमति को रद्द कर दिया जाए. वन विभाग ने 6 बिन्दुओं पर यह नोटिस जारी की है.

नोटिस में कहा गया है कि कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा बड़े बचेली के ग्राम हिरोली में 4 जुलाई 2014 को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण को राज्य शासन ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार और आवेदनकर्ता एनएमडीसी को भेजा गया था. जिसके आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मत्रालय की स्वीकृति के आधार पर छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, किन्तु दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा ग्राम सभा की कार्यवाही को नियमानुकूल नहीं होने से प्रारंभ से ही शून्य पाया है. उक्त ग्राम सभा के आधार पर 11 जुलाई 2014 को जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रारंभ से ही शून्य हो जाता है. जिस ग्राम सभा की कार्यवाही के प्रमाण पत्र के आधार पर द्वितीय चरण की अनुमति प्रदान की गई थी वह प्रमाण पत्र शून्य हो जाने की वजह से 15 फरवरी 2017 को प्रदान की गई अनुमति को क्यों न निरस्त किया जाए. वन विभाग ने एनएमडीसी को जवाब पेश करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अगर दिये गए समय सीमा के भीतर समाधानकारक उत्तर नहीं मिलने से एकतरफा कार्यवाही की जाएगी.

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