DRI की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से अधिक नशीले पदार्थ जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली: डीआरआई ने 16 अक्टूबर से बेंगलुरु, नागपुर और नई दिल्ली में तीन अलग-अलग अभियानों में तीन नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 10 किलो से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गहन कार्रवाई के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप दो अभियानों में लगभग 7.1 किलो एम्फैटेमिन और तीसरे अभियान में लगभग 3.1 किलो कोकीन जब्त की गई। इस क्रम में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह जब्ती बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई), और नागपुर के पास एक स्थान से की गई। डीआरआई ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने 14 अक्टूबर को दिल्ली से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ रहे एक यात्री को रोका।

यात्री के सामान की जांच करने पर 5.166 किलोग्राम एम्फैटेमिन बरामद हुआ। बरामद पदार्थ को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया और यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। दो दिन बाद, एक अन्य खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में डीआरआई के अधिकारियों ने नागपुर के बाहरी इलाके साओनेर के खापा फाटा के पास दिल्ली से हैदराबाद जा रही बस में यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक को रोका।

उसके बैग की जांच करने पर एक नए महिला सूट के अंदर छिपा हुआ एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ मिला। बैग असामान्य रूप से भारी प्रतीत होने पर अधिकारियों ने उसकी भीतरी परत की जांच की और उसमें इसी तरह के पदार्थ से भरा एक और छिपा हुआ पैकेट पाया। क्षेत्रीय परीक्षण में एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। कुल मिलाकर, 1.97 किलोग्राम एम्फैटेमिन बरामद किया गया और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।

16 अक्टूबर को एक अलग अभियान में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने घाना से नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचे एक भारतीय यात्री को रोका। उसके सामान की व्यवस्थित जांच करने पर छह पारदर्शी पैकेट बरामद हुए जिनमें सफेद पाउडर था, जिनका कुल वजन 3.134 किलोग्राम था।

क्षेत्रीय परीक्षण में कोकीन की पुष्टि हुई। डीआरआई ने बताया कि इस पदार्थ को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया और यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।


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