Maharashtra Government: झोपड़पट्टीवासियों को मिलेगा मालिकाना हक, 2.5 लाख लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

Maharashtra Government: झोपड़पट्टीवासियों को मिलेगा मालिकाना हक, 2.5 लाख लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

Slum dwellers will get ownership rights to their homes (Credit-Pixabay)

Maharashtra Government: राज्य सरकार (State Government) ने झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी झुग्गियों (Private Slums) में रहने वाले परिवारों को भी घर का मालिकाना हक (Ownership Rights) दिया जाएगा. इस निर्णय से पूरे महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है.झुग्गीवासियों को जमीन का अधिकार देने की मांग कई दशकों से उठती रही थी.

सरकार का कहना है कि पहले कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन बाद में प्रक्रिया रुक गई. अब नई नीति के तहत सभी कानूनी अड़चनें दूर कर मालिकाना पट्टे (Proprietary lease) देने का रास्ता साफ किया गया है. ये निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया है. ये भी पढ़े:Maharashtra Cabinet Decision: मुंबई के कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला! इन लोगों को हर महीने दिए जाएंगे 20 हजार रूपए, सरकार ने की घोषणा

नागपुर मॉडल पूरे राज्य में लागू

सरकार ने बताया कि नागपुर मॉडल (Nagpur Model) के आधार पर तैयार किया गया सरकारी आदेश (GR – Government Resolution) अब पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है. मुंबई के एमएमआरडीए क्षेत्र में चल रही एसआरए योजनाओं (SRA Projects) को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में यह नियम प्रभावी रहेगा.

बैंक से कर्ज लेने की सुविधा

मालिकाना पट्टे बैंकेबल (Bankable Lease) होंगे, जिससे लाभार्थी आसानी से बैंक से कर्ज ले सकेंगे. जिनके घर कच्चे हैं, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी.इस फैसले के तहत सिंधी शरणार्थियों को भी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से मालिकाना हक सौंपा जाएगा.

मुंबई पुलिस के घरों पर भी फैसला

इसी के साथ मुंबई में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है. सभी पुलिस कॉलोनियों (Police Colonies) के पुनर्विकास के लिए नई नीति बनाई जाएगी. इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, जो तय समय में रिपोर्ट सौंपेगी.

 




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