केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, IPS अधिकारियों के लिए क्यों लाया गया ऐसा नियम?

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारियों के लिए वरिष्ठ केंद्रीय पदों पर नियुक्ति के नए नियम लागू किए हैं. इसके तहत IG जैसे पदों के लिए अब SP या DIG स्तर पर कम से कम दो साल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुभव होना अनिवार्य होगा.

अब तक SP/DIG स्तर के IPS अधिकारी बिना केंद्रीय सेवा अनुभव के सीधे सीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें पहले केंद्र में प्रतिनियुक्ति अनुभव पूरा करना होगा. केंद्रीय पुलिस संगठनों और एजेंसियों में अनुभव और क्षमता बढ़ाने के लिए इस फैसले को अहम माना जा रहा है.

गृह मंत्रालय (MHA) ने इस बदलाव की जानकारी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के जरिए दी है. ये नियम 2011 बैच के IPS अधिकारियों और उसके बाद के बैचों पर लागू होगा. मंत्रालय के इस फैसले का मकसद केंद्र सरकार के संगठनों में SP/DIG और सीनियर लेवल के IPS अधिकारियों का अनुभव सुनिश्चित करना है. इससे केंद्रीय पुलिस और जांच एजेंसियों की लीडरशिप में सुधार होगा.

कई राज्यों से मिली रिपोर्टों के मुताबिक, SP और DIG स्तर के लिए पर्याप्त नॉमिनेशन नहीं भेजे जा रहे थे. इसकी वजह से केंद्रीय पद खाली रह गए और केंद्रीय एजेंसियों का काम प्रभावित हुआ.


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