गरियाबंद – अवैध महुआ शराब

CRIME NEWS: अवैध शराब पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आज दिनांक 02.01.2026 को आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता तथा कलेक्टर महोदय भगवान सिंह उइके के मार्गदर्शन से प्राप्त निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में गरियाबंद जिले की आबकारी टीम द्वारा कार्यवाही व सघन गश्त के दौरान प्रकरण कायम किये गए

वृत्त गरियाबंद के अंतर्गत गस्त के दौरान नवापारा (भैरा) में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ दो आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें पहले प्रकरण में 1. आरोपिया गायत्री घृतलहरे पति स्व. अर्जुन घृतलहरे, जाति सतनामी,उम्र 38 वर्ष निवासी नवापारा (भैरा) थाना छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.) के अधिपत्य से कुल 20.00 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर कब्जे आबकारी लिया तथा आरोपिया के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2011 कि धारा 34(2),59(क) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।*

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इसी क्रम में दूसरे प्रकरण में
2. आरोपी नारद घृतलहरे पिता जगत पाल घृतलहरे, जाति सतनामी,उम्र 48 वर्ष निवासी नवापारा (भैरा) थाना छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.) के अधिपत्य से कुल 15.00 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर कब्जे आबकारी लिया तथा आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2011 कि धारा 34(2),59(क) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नागेशराज श्रीवास्तव, आबकारी उपनिरीक्षक रजत चंद ठाकुर,आबकारी मुख्य आरक्षक शंकर लाल ध्रुव, आबकारी मुख्य आरक्षक चंदेलाल गायकवाड़ ,आबकारी आरक्षक पीताम्बर चौधरी ,संजय नेताम, मनीष कश्यपमहिला नगर सैनिक हेमबाई साहू, कामिनी सोनी तथा वाहन चालक शैलेन्द्र कश्यप , गोवर्धन सिन्हा तथा कुलेश्वर निषाद का विशेष व सराहनीय योगदान रहा।

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