चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई,

बिलासपुर। CG NEWS: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित  घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में ईडी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की है। उस दिन भी ईडी अदालत के सामने अपने तर्क पेश करेगी।

गौरतलब है कि चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इससे पहले 2 सितंबर को भी इस याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने अपने पक्ष को रखा था। लगातार हो रही सुनवाई के बीच अब सबकी नजरें 15 सितंबर की अगली तारीख पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस दिन ईडी चालान दाखिल कर सकती है।

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15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर चैतन्य बघेल
शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से उन्हें 16.70 करोड़ रुपए मिले। फिलहाल वे न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं। बीते शनिवार को उन्हें ईडी की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उनकी रिमांड 15 सितंबर तक बढ़ा दी।

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में यह घोटाला अंजाम दिया गया। करीब 2,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में कई राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।

इस मामले में ईडी की जांच अब भी जारी है और लगातार नए दस्तावेजों व लेन-देन की जानकारी इकट्ठी की जा रही है।


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