15 साल से फरार उम्रकैद की दोषी महिला गिरफ्तार

रायगढ़। CG NEWS :  हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद करीब 15 साल से फरार चल रही महिला को लैलूंगा पुलिस ने जूटमिल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला का नाम रामबाई चौहान (40) है, जो मूल रूप से लैलूंगा थाना क्षेत्र के मेढरमार की रहने वाली है और रायगढ़ के जूटमिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर, सारंगढ़ बस स्टैंड के पास वाल्मीकि-अंबेडकर आवास में अपनी पहचान छिपाकर रह रही थी।

पुलिस के अनुसार, जिले में लंबे समय से फरार आरोपियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में ‘ऑपरेशन क्लीन हंट’ चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लैलूंगा पुलिस ने पुराने गिरफ्तारी वारंट की पड़ताल शुरू की थी। अदालत के निर्देशानुसार गिरफ्तारी के बाद महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल भेज दिया गया।

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हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी आजीवन कारावास की सजा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जिला रायगढ़ के सत्र प्रकरण क्रमांक 194/1996 में रामबाई चौहान को पार्रू सिदार नामक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय में गया, जहां अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने उसे शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने अथवा हिरासत में लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद से वह फरार चल रही थी।

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वोटर लिस्ट और पुरानी फोटो से हुई पहचान

थाना प्रभारी लैलूंगा, उप निरीक्षक गिरधारी साव ने पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरों के आधार पर महिला की तलाश शुरू की थी। छानबीन में उसके जूटमिल क्षेत्र में छिपे होने का सुराग मिला। इसके बाद जूटमिल पुलिस के सहयोग से इलाके की वोटर लिस्ट और स्थानीय विवरण की जांच की गई। इस दौरान एक ऐसी महिला सामने आई, जिसके मौजूदा दस्तावेज पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन पुरानी तस्वीर से उसका हुलिया मिल रहा था।

संदेह के आधार पर महिला को थाने लाकर पूछताछ की गई। शुरुआत में उसने अपनी वास्तविक पहचान से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी पूछताछ के सामने उसने स्वीकार किया कि वह वही रामबाई चौहान है जिसे हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी। इस कार्रवाई में लैलूंगा थाना प्रभारी गिरधारी साव, जूटमिल थाने के सहायक उप निरीक्षक हेमंत कश्यप, प्रधान आरक्षक नंद कुमार पैंकरा और महिला आरक्षक आशा सिदार शामिल रहे।


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