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CG: बेटे की हत्या करने वाले आरोपी पिता को मिली उम्रकैद की सजा


Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दूसरी शादी को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर मुकदमा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी पिता को हत्या का दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया है। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। थाना धरमजयगढ़ के रैरूमा खुर्द गांव में गोंदा बाई मांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 और 20 जुलाई 2019 की दरमियानी रात लगभग 1 बजे, आरोपी रतिराम मांझी ने अपने बेटे गोपाल मांझी से कहा कि वो दूसरी शादी करेगा।
अपने पिता की बात सुनकर उसके बेटे गोपाल ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और वे झगड़ते हुए घर से बाहर गांव के हुड़ार झोरखा की ओर चले गए। कुछ देर बाद रतिराम वापस घर आया और अपनी बहू गोंदा बाई को बताया कि उसने हुड़ार झोरखा के पास गोपाल को बहुत मारा है। इसके बाद वह भाग गया। गोंदा बाई अपने चाचा ससुर अनिल मांझी के साथ घटना स्थल पर गई, तो वहां देखा कि गोपाल बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे और वह खून से लथपथ था। गोपाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोंदा बाई ने इस बात की सूचना थाना पत्थलगांव को दी।
सूचना पर पुलिस ने मर्ग दर्ज किया और शव का पंचनामा किया। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का था, इसलिये प्रकरण की रिपोर्ट धरमजयगढ़ पुलिस को भेजी गई। चौकी प्रभारी धनीराम राठौर ने इस हत्याकांड की जांच बारीकी से की। उन्होंने सभी गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी होने के बाद आरोपी रतिराम मांझी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पूरी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा में न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई। उन्होंने सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रतिराम मांझी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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