छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला, पूर्व हाईकोर्ट जज रजनी दुबे की नियुक्ति

5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल
आदेश के अनुसार रजनी दुबे की नियुक्ति अधिनियम की धारा-47 (1) के अधीन होगी। अध्यक्ष पद पर उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। इनमें से जो भी पहले होगा, उसी के अनुसार कार्यकाल निर्धारित होगा। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष पद की सेवा संबंधी अन्य नियम और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का गठन रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए किया गया है। यह अधिकरण रेरा (RERA) से जुड़े मामलों में अपीलों की सुनवाई करता है। अधिकरण के अध्यक्ष पद पर न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति से रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
कई अधिकारियों को भेजी गई नियुक्ति की जानकारी
रजनी दुबे की नियुक्ति संबंधी आदेश की जानकारी राज्यपाल सचिवालय, राजभवन रायपुर, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर, प्रमुख सचिव सचिवालय मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर सहित कई विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अलावा भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली, मुख्य सचिव कार्यालय, महालेखाकार रायपुर और छत्तीसगढ़ शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिवों को भी आदेश की प्रति भेजी गई है।
न्यायिक अनुभव का मिलेगा लाभ
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