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CG: मां की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा


Baloda Bazaar. बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना कसडोल थाना क्षेत्र के गोरधा गांव की है। दरअसल, 6 फरवरी 2023 को योगेश कुमार कहार ने अपनी मां गुरबारी बाई की हत्या कर दी। घटना के दिन सुबह 10 बजे योगेश अपनी मां से मिलने सारंगढ़ जिले के बिलाईगढ़ से गोरधा आया। मां किचन में काम कर रही थी, तभी छोटी-सी बात पर बहस शुरू हो गई। गुस्से में आकर योगेश ने किचन में रखे शील के लोढ़े से मां पर जानलेवा हमला कर दिया।
इस दौरान मौके पर मौजूद उसकी बहन रिया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन योगेश नहीं रुका। घबराई हुई रिया मदद के लिए पड़ोसियों के पास गई, लेकिन वापस लौटने तक उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पुलिस को मिले सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि मृतिका के सिर पर कई गंभीर चोटें थीं, जो जान से मारने की नीयत को दर्शाती थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत ने चश्मदीद गवाह, साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर योगेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने बताया कि सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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