छत्तीसगढ़: स्वास्थ विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज करने से पहले जरूरी नही आरटीपीसीआर जांच
रायपुर।अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर स्वास्थ विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी किया है। नई गाइडलाइन के तहत अब कोविड 19 अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आरटीपीसीआर सैम्पल लिए जाने के 10 दिन बाद तक अगर कोई लक्षण नहीं आता, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए और ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज के लिए आरटी पीसीआर जांच किया जाना भी आवश्यक नहीं है.
लक्षण वाले भर्ती मरीजों की नियमित तापमान और प्लस आक्सोमीटर से जांच की जाए। ऐसे मरीजों को लक्षण मिलने के 10 दिन बाद तक और तीन दिनों तक बुखार ना आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऐसे मरीजों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। मरीज को डिस्चार्ज के बाद लक्षण दिखते हैं तो मरीज को हिदायत दी जाय की वो हेल्पलाइन नम्बर 104 पर फोन करें।