नवरात्र और मूर्ति स्थापना के लिए कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश हुआ जारी

रायपुर। जिला प्रशासन ने कोरोनाकाल में नवरात्र दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए है।

रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश में मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6×5 फिट से अधिक नहीं होने, मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक नहीं होने, पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न होने, एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम नहीं होने, मंडप पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होने की बात कही गई है।

पंडाल में एक वक़्त में 20 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे इसके साथ ही मादक लगाना अनिवार्य होगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा मूर्ति, सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।

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