प्रदेश में फिलहाल 82 फीसदी आरक्षण पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसले पर रोक लगा दी है। HC के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया। सरकार के फैसले के खिलाफ अलग-अलग चार याचिकाएं लगाई गई थी।

गौरतलब है कि सरकार ने ओबीसी (OBC) आरक्षण 14 ​प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13 फीसदी व अनुसूचित जनजाति वर्ग का 32 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही सवर्ण वर्ग के दस प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई थी।

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