बिलासपुर में सूने मकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थिया के अनुसार चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 85 हजार रुपये थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 878/26 दर्ज किया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(3) और 305(a) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसके आधार पर संदेही मोहित ध्रुव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपी मोहित ध्रुव ने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि उसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मुख्य आरोपी ने उसे घर के बाहर खड़ा किया था और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बदले मुख्य आरोपी ने उसे 15 हजार रुपये नगद दिए थे। आरोपी मोहित ने बताया कि इनमें से 14 हजार रुपये उसने खर्च कर दिए हैं।
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