हत्या को लेकर बंद है छत्तीसगढ़, कलेक्टर ने कलेक्टर ने क्षेत्र में लगाया धारा 144

रायपुर। बेमेतरा जिले के साजा में 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू नामक युवक की दूसरे समुदाय के लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पूर्व में भी लव जिहाद जैसी घटनाएं घटित हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को सूचित किये जाने के पश्चात भी उसकी नीरसता यथावत बनी रही। स्थानीय युवक दुर्गेश साहू ने जब इसका मुखर विरोध किया तो समुदाय विशेष के युवाओं को उसका विरोध नागवारा गुजरा और उन्होंने उसकी निर्ममता से हत्या कर दी।हत्यारों को त्वरित गिरफ्तार कर उनकी फांसी की मांग को लेकर 10 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद और समग्र हिन्दू संगठन ने छत्तीसगढ़ प्रदेश बन्द का आह्वाहन किया है।
इधर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने जिले के ग्राम बीरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को दो पक्षों में विवाद होने के कारण आस पास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत बिरनपुर के ग्राम बिरनपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शांति बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में जुलूस, धरना आम सभा व प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने बन्द को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। रविवार शाम जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल के नेतृत्व में एक बैठक आहूत की गई। समस्त कार्यकर्ताओ पदाधिकारियो को सुबह से ही रायपुर बन्द करवाने निकलने का निर्देश दिया गया।