कलेक्टर ने दिया आदेश…, छत्तीसगढ़ में 23 अगस्त तक बंद रहेंगी शराब दुकानें…

रायगढ़। प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए रायगढ़ कलेक्टर ने जिले के कई क्षेत्रों के शराब दुकानों को आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है।

आदेशानुसार जिले के रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धर्मजयगढ़ सम्पूर्ण क्षेत्र में संचालित निम्नानुसार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री को काउन्टर से बंद रखते हुए ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री करने का आदेश दिया गई. जिसमे कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में आने वाले मदिरा दुकानें,पालिका परिषद्, नगर पंचायत का नाम भगर पालिक निगम, रायगढ़ देशी मदिरा दुकान-बड़पारा, चक्रधर नगर (बालसमुन्द रोड), बड़े रामपुर, मटन मार्केट (ढ़िमरापुर), सावित्री नगर (कोतरा रोड), बोईरदादर (सारंगढ़ बाईपास), कोढ़ीपारा (उर्दना)। विदेशी मदिरा दुकान- कोढ़ीपारा (सुभाष चौक). चक्रधर नगर रोड, जूटमिल, बड़े रामपुर (पुलिस पेट्रोल पंप), सावित्री नगर (किरोड़ीमल चौक), बोईरदादर (सारंगढ़ बाईपास) विजयपुर, देशी मदिरा दुकान- सरिया, विदेशी मदिरा दुकान- सरिया, नगर पंचायत, धर्मजयगढ़ देशी मदिरा दुकान- धर्मजयगढ़, विदेशी मदिरा दुकान- धर्मजयगढ़ आगामी आदेश तक बंद रहेगी। वहीं जिले की शेष मदिरा दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का समय यथावत् रहेगा ।


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