महापौर के लिए कैबिनेट ने तय की नई उम्र, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनकी केबिनेट ने आज फैसला किया है कि नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए कम से कम 21 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है. एक अन्य फैसले में सरकार के उस फैसले का अनुमोदन किया गया जिसके तहत महापौर, अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा जिसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षद ही महापौर अध्यक्ष का निर्वाचन ​करेंगे. 

इसी तरह चुनाव दलीय आधार पर होंगे तथा मतपत्र प्रणाली से होंगेत्र पार्षद की निर्वाचन के लिए आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केबिनेट ने वन विभाग में पीसीसीएफ के दो पोस्ट स्वीकृत किए हैं. सरकार ने नई औदयोगिक नीति 2019—24 का अनुमोदन किया जो आगामी 31 अक्टूबर 2024 के लिए लागू होगी.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है. इसके तहत आपसी सहमति से ग्रामीण क्षेत्र में खरीदी गई भूमि पर मुआवजा राशि दो गुना से बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है. 

शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकाय की दुकानों में किराए में कटौती का निर्णय लिया गया है जिससे 3 हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे. 
जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा के अध्यक्ष को आदिवासी विकास प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल किया गया. 

14 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में वापस लेने का निर्णय लिया गया. 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया है. 10 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है. 

इसके अलावा और भी बहुत से निर्णयों पर केबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है.

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